-एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
हरिद्वार।
कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में दस साल जमीन को ढाई करोड़ में बेचने के बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर उसी जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। पीडि़त पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। जांच के बाद धोखाधड़ी करने वाले की गिरफ्तारी की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल को विनोद कुमार गोस्वामी निवासी सिकरी खुर्द, मोदीनगर, गाजि$याबाद, उत्तर प्रदेश ने शिकायत पत्र देकर फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से जमीन बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर पीडि़त की तहरीर पर कोतवाली ज्वालापुर ने मुकदमा दर्ज किया। तहरीर में जानकारी दी कि मुकेश गौड$ निवासी 3१३, खारी कुआँ, हापुड$ उत्तर प्रदेश से 23 सितम्बर 2१५ को दो करोड$ छप्पन लाख पचास हजार रुपये में खरीदी थी। जिसका स्वामित्व एवं कब्जा तभी से ही उसके पास है। कुछ दिन जानकारी लगी कि जमीन को 16 जनवरी 2२५ को मुकेश गौड$ ने साजिश करके कूट रचित रजिस्ट्री एवं दस्तावेज$ बना कर धोखाधड$ी कर महंत वेदानन्द सरस्वती पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी 3१३, खारी कुआँ, हापुड$, उत्तर प्रदेश को उन्तालीस लाख तीन हज$ार रूपये में बेच दिया। जमीन खरीद में वेदानन्द का पुत्र सचिन कुमार व नीरज गिरी गवाह बने हुए है$। तीनो व्यक्ति मुकेश गौड$ उर्फ$ मुकेश शर्मा, वेदानन्द सरस्वती व सचिन कुमार अपराधिक किस्म के व्यक्ति है जिनका बड$ा अपराािक इतिहास है जो की हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराआें में सजायाफ्ता है एवं करीब बीस मुक$दमे इसी प्रकार से साजिश करके फर्जी दस्तावेज$ तैयार करके जमींन बेचने की धाराआें में दर्ज हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले बाप—बेटों समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
