हरिद्वार।
नाबालिग छात्रा से स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएस न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को एक साल छह माह के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 मे बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की गई थी।जिसपर पीड़ित छात्रा काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। आरोपी युवक पर पीड़ित छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप भी लगाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्रा ने सारी आपबीती परिवार वालों को बताई थी। पीड़ित छात्रा ने परिवार वालों को बताया था कि आरोपी युवक उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, मना करने पर आरोपी युवक ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी।शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग पुत्र वीरेंद्र चौहान निवासी मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर के खिलाफ अश्लील हरकतें व पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।महिला उपनिरीक्षक ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। आरोपी को दोषी पाते हुए 1 साल 6 मा का कठोर कारावास वह 40 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई हैं।
